एन.डी.पी.एस. अधिनियम से सम्बन्धित वर्ष 2023 के एक मामले में गिरफ्तार हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा।

रुद्रप्रयाग।जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के स्तर से तत्कालीन एसओजी प्रभारी मनोज नेगी (हाल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग ) के नेतृत्व में दिनांक 04 अक्टूबर 2023 को एस.ओ.जी. और थाना अगस्त्यमुनि पुलिस के स्तर से थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत कंडारा रोड़ पर अभियुक्त जीतपाल सिंह राणा पुत्र श्री जयवीर सिंह राणा, निवासी ग्राम कांदी, पोस्ट बाड़व, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रुद्रप्रयाग को 169 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर तत्समय थाना अगस्त्यमुनि पर मु0अ0सं0 39/2023 धारा 08/20 एन.डी.पी.एस.अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गयी। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित करने के उपरान्त उक्त प्रकरण में मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) रूद्रप्रयाग की अदालत द्वारा अभियुक्त जीतपाल सिंह राणा उपरोक्त को उसके द्वारा दिनांक 04.10.2023 से दिनांक 30.10.2023 तक जेल में बिताई गई कारावास अवधि तथा 25,000 (पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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