राजराजेश्वरी मन्दिर कण्डारा में चोरी करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया गिरफ्तार।

रुद्रप्रयाग। जनपद रुद्रप्रयाग को अपेक्षाकृत आपराधिक घटनाओं के प्रति शान्त माना जाता हैै, परन्तु कभी कभार यहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा ही वाकया दिनांक 10.09.2025 की रात्रि में जनपद रुद्रप्रयाग के थाना अगस्त्यमुनि क्षेत्रान्तर्गत घटित हुआ है। दिनांक 10.09.2025 की रात्रि में एक व्यक्ति द्वारा ग्राम कण्डारा स्थित राज राजेश्वरी मन्दिर के गेट का ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। उसके इस कृत्य के दौरान मन्दिर में लगा सायरन बजने से मन्दिर के पास से ही अपनी कुटिया से मन्दिर के पुजारी जी के जगने तथा उनके चोर-चोर चिल्लाने पर इस व्यक्ति द्वारापुजारी जी पर भी पाइप लाइन पर काम करने वाली रेंच से वार किया गया, जिससे उन पर भी गम्भीर चोटें आयीं। हालांकि इस दौरान पुजारी जी द्वारा भी स्वयं के बचाव मे उस अज्ञात व्यक्ति पर भी वार किया गया था। पुजारी जी के चिल्लाने तथा गांव की तरफ भागने व गांव वालों को एकत्रित करने के बीच उक्त व्यक्ति रात्रि को ही अंधेरे से मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था। इस घटना की जानकारी उसी रात्रि में पुलिस को मिलने पर पुलिस के स्तर से तत्काल मन्दिर, गांव के आस-पास के क्षेत्र में आवश्यक ढूंढखोज की गयी। अगले दिवस प्रातः काल पुनः थाना अगस्त्यमुनि पुलिस के स्तर से मन्दिर के पुजारी जी, कण्डारा गांव के लोगों से आवश्यक जानकारी लेकर गांव व मन्दिर से बाहर निकलने के अलग-अलग रास्तों की जानकारी लेकर इस अज्ञात व्यक्ति की ढूंढखोज के प्रयास किये गये। उक्त घटित घटनाक्रम में पुजारी जी श्री कमलेश्वर प्रसाद पुत्र श्री सुरेशानन्द निवासी ग्राम व पो0 कण्डारा, थाना अगस्त्यमुनि, जिला रूद्रप्रयाग की तहरीर के आधार पर थाना अगस्त्यमुनि पर मु.अ.सं. 39/2025 धारा 115(1) (किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से चोट पहुंचाना) 118(1) (खतरनाक हथियार या साधन से चोट पहुंचाना) 62 (ऐसे अपराधों के प्रयास के लिए दंड का प्रावधान करती है जो आजीवन कारावास या अन्य प्रकार के कारावास से दंडनीय हैं, भले ही प्रयास असफल रहा हो) भारतीय न्याय संहिता बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
एसपी रुद्रप्रयाग के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस व जनपदीय एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गयी, गठित टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी, सी.सी.टी.वी. फुटेज, सर्विलांस, मैनुअल पुलिसिंग के साथ-साथ तकनीकी पुलिसिंग करते हुए इस व्यक्ति को इसके द्वारा उपरोक्त घटना में प्रयुक्त दुपहिया वाहन संख्या यू.के. 02 ए 3985 मेस्ट्रो (स्कूटी) सहित जनपद बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उपरान्त पंजीकृत अभियोग में धारा 305 (आवास गृह, परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में की गई चोरी) 331 (गृहभेदन के लिए दण्ड) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी है।
अभियुक्त की गिरफ्तारी व इस घटित घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय कोंडे ने बताया है कि दिनांक 10 सितम्बर 2025 को अगस्त्यमुनि थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को नई तकनीकों व टूल्स की मदद से गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। इसके द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की घटना कारित की गयी थी, जिसमें इसको जेल भी हुई थी। जनपद बागेश्वर पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार करने मेे मदद मिली थी, इसे बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण :- हयात सिंह पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम नामचो, चेटाबगड़, थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर, हाल किरायेदार शेर सिंह नियर ब्लॉक ऑफिस कठैतवाड़ा बागेश्वर।
उक्त अभियुक्त को मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम का विवरण : –
1- थानाध्यक्ष अगस्त्यमुनि महेश रावत
2- अपर उपनिरीक्षक जावेद अली
3- एल.एफ.एम. संतोष गुसाईं
4- आरक्षी रविन्द्र सिंह
5- आरक्षी विनय पंवार

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