जनपद रुद्रप्रयाग में कोर्ट का फैसला ,वकीलों की पैरवी के बाद जिला पंचायत सदस्य के शपत ग्रहण पर लगी रोक।

रुद्रप्रयाग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग, श्री साहदेव सिंह ने निर्वाचन वाद संख्या 06/2025 (सुमन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में याची की अंतरिम प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित किया।

वाद में याची सुमन सिंह ने उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 131-H तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 17 व 18 का हवाला देते हुए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-11, कंडारा (रुद्रप्रयाग) के चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। याची का आरोप है कि निर्वाचित प्रत्याशी श्री अजयवीर सिंह भण्डारी का नाम वर्ष 2025 में दो पृथक निर्वाचन नामावलियों (जनपद देहरादून एवं जनपद रुद्रप्रयाग) में दर्ज है, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि अधिनियम में दोहरी मतदाता प्रविष्टि पर कोई स्पष्ट अयोग्यता का प्रावधान नहीं है तथा नामांकन विधिसम्मत रहा।

अदालत ने अभिलेखों व दलीलों पर विचार कर पाया कि याची द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से prima facie विधिक प्रश्न बनता है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय (WPMB No.503/2025) में भी बहु-निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पर वैधानिक रोक का उल्लेख है।

अंतरिम आदेश:
वाद के अंतिम निर्णय तक प्रतिवादी क्रमांक-4 श्री अजयवीर सिंह भण्डारी को वार्ड-11, कंडारा, जिला पंचायत सदस्य रुद्रप्रयाग के पद हेतु शपथ ग्रहण एवं दायित्व ग्रहण करने से रोका जाता है।

अगली सुनवाई 26 सितम्बर 2025 को नियत की गई है।

याची सुमन नेगी की ओर से अधिवक्ता प्यार सिंह नेगी एवं पंकज चौधरी ने पैरवी की

  • Related Posts

    मौसम की चेतावनी के चलते रुद्रप्रयाग मे कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यालयों में 24 जनवरी को अवकाश घोषित।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के बाद रुद्रप्रयाग जनपद में एहतियातन बड़ा फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रुद्रप्रयाग द्वारा जारी…

    विद्या और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देती बसंत पंचमी,बेलनी के विद्यालयों में पूजन व संस्कार कार्यक्रम आयोजित…

    रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय स्थित सरस्वती विद्या मंदिर बेलनी एवं सरस्वती शिशु मंदिर बेलनी में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरस्वती माता पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *