जनपद रुद्रप्रयाग में कोर्ट का फैसला ,वकीलों की पैरवी के बाद जिला पंचायत सदस्य के शपत ग्रहण पर लगी रोक।

रुद्रप्रयाग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग, श्री साहदेव सिंह ने निर्वाचन वाद संख्या 06/2025 (सुमन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में याची की अंतरिम प्रार्थना-पत्र पर आदेश पारित किया।

वाद में याची सुमन सिंह ने उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 की धारा 131-H तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धाराओं 17 व 18 का हवाला देते हुए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-11, कंडारा (रुद्रप्रयाग) के चुनाव परिणाम को चुनौती दी है। याची का आरोप है कि निर्वाचित प्रत्याशी श्री अजयवीर सिंह भण्डारी का नाम वर्ष 2025 में दो पृथक निर्वाचन नामावलियों (जनपद देहरादून एवं जनपद रुद्रप्रयाग) में दर्ज है, जो विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि अधिनियम में दोहरी मतदाता प्रविष्टि पर कोई स्पष्ट अयोग्यता का प्रावधान नहीं है तथा नामांकन विधिसम्मत रहा।

अदालत ने अभिलेखों व दलीलों पर विचार कर पाया कि याची द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से prima facie विधिक प्रश्न बनता है। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय (WPMB No.503/2025) में भी बहु-निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन पर वैधानिक रोक का उल्लेख है।

अंतरिम आदेश:
वाद के अंतिम निर्णय तक प्रतिवादी क्रमांक-4 श्री अजयवीर सिंह भण्डारी को वार्ड-11, कंडारा, जिला पंचायत सदस्य रुद्रप्रयाग के पद हेतु शपथ ग्रहण एवं दायित्व ग्रहण करने से रोका जाता है।

अगली सुनवाई 26 सितम्बर 2025 को नियत की गई है।

याची सुमन नेगी की ओर से अधिवक्ता प्यार सिंह नेगी एवं पंकज चौधरी ने पैरवी की

  • Related Posts

    केदारनाथ हेली टिकट के नाम पर ठगी, तीन दोषियों को 3-3 साल की सजा,फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से ठगी, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला।

    केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायिक मजिस्ट्रेट उखीमठ श्री सन्तोष पच्छिमी की अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने…

    केदारनाथ धाम में बर्थडे पार्टी भारी पड़ी, पटाखे फोड़ने पर इंस्टाग्राम यूजर पर मुकदमा दर्ज

    रुद्रप्रयाग। श्री केदारनाथ धाम में पटाखे जलाकर पवित्रता भंग करने के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जनपद रुद्रप्रयाग…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *