खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 19 प्रतिष्ठानों व दुकान संचालकों पर 6 लाख 90 हजार का अर्थदंड ।

खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 19 प्रतिष्ठानों व दुकान संचालकों पर 6 लाख 90 हजार का अर्थदंड ।



 (तहलका यूके/रुद्रप्रयाग)

रुद्रप्रयाग।जनपद रुद्रप्रयाग में किसी भी प्रकार से खाद्य सामग्री में मिलावट न हो, इस पर निगरानी रखने तथा सामग्री की सैंपलिंग के लिए जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित द्वारा खाद्य सुरक्षा अभिहीत अधिकारी को निरंतर चैकिंग अभियान कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। चैकिंग अभियान के दौरान मानक के अनुरूप  न पाए जाने वाले 19 प्रतिष्ठानों व दुकान संचालकों के विरुद्ध न्याय निर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद दायर किए गए थे। दायर वादों के निस्तारण के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दायर वादों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 19 प्रतिष्ठानों व दुकान संचालकों पर 6 लाख 90 हजार का अर्थदंड आरोपित करते हुए वादों का निस्तारण किया गया।

            न्याय निर्णायक अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिन व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाया गया उनमें हरेंद्र सिंह कोटवाल पर बर्फी का सैंपल मानक के अनुरूप न पाए जाने पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया। मैसर्स जुगल किशोर एंड संस पर मैदा पर 75 हजार रुपए, संदीप अग्रवाल मावा पर एक लाख, अरविंद सिंह मिर्च पाऊडर पर 50 हजार, अजय रतूड़ी हिमाल्टो बुरांश स्क्वैश पर 15 हजार, नितनजय व अशोक चैहान फूड आइटम 25-25 हजार तथा बृजेश कुमार, अकरम, आशीष सिंह, सतीश पाल, मो. शाबीर, मो. शाबीर, मो. उमर, मो. दिलशाद, दिलशाद अहमद पर मुर्गा मांस पर 25-25 हजार तथा विजय शर्मा मावा पर एक लाख, अमित कुमार बर्फी अमित कुमार रसगुल्ला के सैंपल मानक के अनुरूप न पाए जाने पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया।   

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