रुद्रप्रयाग । उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नन्दा गौरा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाओं को लाभ दिए जाने का प्रावधान है। कन्या शिशु के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक अथवा कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने और अविवाहित रहने वाली पात्र बालिका को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
विभाग की ओर से जारी अपील के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जन्म लेने वाली पात्र बालिकाओं के अभिभावक www.nandagaurauk.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन्म के आधार पर योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के जन्म के छह माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में स्नातक अथवा कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राएं 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। योजना से संबंधित अद्यतन शासनादेश और दिशा-निर्देश ऑनलाइन पोर्टल के साथ विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। पात्र लाभार्थियों और अभिभावकों से आवेदन करने से पहले संबंधित दिशा-निर्देशों का अध्ययन करने की अपील की गई है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बंसी लाल राणा ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को योजना का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र बालिका योजना के लाभ से वंचित न रहे। योजना से संबंधित जानकारी के लिए लाभार्थी अपने जिले के जिला कार्यक्रम कार्यालय अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।





