अब गांव में नहीं चलेगी शराब की मनमानी…ग्राम सभा का सख्त फरमान, नियम तोड़ा तो होगा जुर्माना…

रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मक्कू में अवैध शराब और सामाजिक आयोजनों में शराब परोसने के खिलाफ ग्राम सभा ने सख्त निर्णय लिया है। ग्राम प्रधान सुनीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महिला मंगल दल और नवयुवक मंगल दल की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, साथ ही गांव में शराब को लेकर कड़े नियम लागू करने पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम सभा मक्कू के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री नहीं करेगा। यदि कोई बाहरी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया जाता है तो उस पर 51 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा और ग्राम स्तर पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

इसके अलावा ग्राम सभा ने यह भी तय किया कि 20 मार्च 2026 के बाद गांव में होने वाले किसी भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी-विवाह, मुंडन संस्कार या सार्वजनिक पूजा आदि में शराब नहीं परोसी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर भी 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्राम प्रधान सुनीता देवी ने बताया कि यह निर्णय गांव के सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने और नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से इन नियमों का पालन करने की अपील की है।

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